नयी दिल्ली। महिलाओं के लिए निजी कानून में संशोधन कर उन्हें और सशक्त कर दिया गया है । राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिला को भी किसी बच्चे को गोद लेने और उसका अभिभावक बनने का अधिकार मिल जायेगा। अभी तक बच्चों को गोद लेने का अधिकार केवल पुरुषों को ही था और कानूनी रूप से पुरुष ही उसके अभिभावक होते थे।






